मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने विश्व जनसंख्या दिवस (World Population Day) के मौके पर जनसंख्या नीति (Population Policy) 2021-30 की घोषणा की है। सीएम के साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह (Jai Pratap Singh) भी मौजूद थे। जनसंख्या नियंत्रण विधेयक-2021 का ड्राफ्ट राज्य विधि आयोग ने तैयार किया है। उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई आबादी पर रोक लगाने के लिए इस ड्राफ्ट कई प्रस्ताव रखे गए हैं। सीएम योगी ने नई नीति को जारी करते हुए कहा कि ‘पूरी दुनिया में बढ़ती हुई जनसंख्या पर चिंता जताई गई है। जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए जागरूकता काफी जरुरी है। पिछले चार दशकों से लगातार आबादी पर चर्चा चल रही थी।
सीएम योगी ने कहा कि समाज के सभी तबकों का ध्यान नई नीति में रखा गया है, जिससे लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी। बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में बाधा है इसलिए आबादी को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करना जरुरी है। इस ड्राफ्ट के अनुसार, उन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं। ऐसे लोग सरकारी नौकरी के लिए आवेदन ही नहीं कर पाएंगे और न ही स्थानीय निकाय चुनाव लड़ सकेगा। जनता से 19 जुलाई तक आयोग ने ड्राफ्ट को लेकर राय मांगी है।
इस कानून के जरिये सरकार दो बच्चों की पॉलिसी को बढ़ावा देना चाहती है। ड्राफ्ट में कहा गया है कि दो से ज्यादा बच्चों वाले व्यक्ति का राशन कार्ड चार सदस्यों तक ही सीमित होगा। उसे किसी भी तरह की सरकारी सब्सिडी प्राप्त नहीं होगी। कानून लागू होने के बाद एक वर्ष के अंदर ही सभी स्थानीय निकाय चुनाव में चुन हए जनप्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों को एक शपथपत्र देना होगा कि वो इस कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। अगर इसके बाद भी वो तीसरा बच्चा पैदा करते हैं तो कर्मचारी का प्रमोशन रोकने और उसे बर्खास्त करने की सिफारिश ड्राफ्ट में की गई है। फिलहाल तीसरे बच्चे को गोद लेने पर कोई रोक नहीं है।
राज्य सरकार दो बच्चों की पॉलिसी का पालन करने वाले और अपनी इच्छा से नसबंदी करवाने वाले अभिभावकों को कई सुविधा भी देगी। इन सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 2 एक्स्ट्रा सैलेरी इंक्रीमेंट, जीवनसाथी को बीमा कवरेज, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट,12 महीने का मातृत्व या पितृत्व अवकाश, प्रमोशन, पीएफ में एंप्लायर कॉन्ट्रिब्यूशन बढ़ाने जैसी कई सुविधाएं मिलेगी। इसके आलावा जिनके दो बच्चे नहीं हैं, उन्हें बिजली, पानी, होम लोन, हाउस टैक्स में छूट मिलेगी।