वहीं अब उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) ने कोरोना संकट (Corona Virus) में त्योहार के मद्देनजर नई गाइडलाइन (Festive Season Guideline) जारी की है। इसके मुताबिक पूरे प्रदेश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) में किसी भी प्रकार के आयोजन की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन से किसी भी आयोजक, कर्मचारी या विजिटर्स को आयोजन में आने की इजाजत नहीं है। कंटेनमेंट जोन से बाहर सभी गतिविधियों के संचालन की पूर्व योजना सभी संबंधित के साथ मिलकर तैयार करना होगा।
जारी गाइडलाइन के अनुसार कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा अपने स्टाफ के लिए आवश्यकता के अनुसार सुरक्षा के संसाधन, जैसे मास्क, हैंड सैनिटाइजर, साबुन आदि की समुचित व्यवस्था करनी होगी। साथ ही थर्मल स्कैनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क सुनिश्चित करने के लिए वॉलंटियर्स की तैनाती भी करनी होगी। इसके अलावा आयोजकों को डिजिटल पेमेंट की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्या करें, और क्या न करें के निर्देश भी उन्हें लगाने होंगे।
आयोजकों से कहा गया है कि वो मूर्तियां रखने के लिए खुले स्थान का चयन करें। इस दौरान यहां सोशल डिस्टैंसिंग का भी पालन किया जाए। आयोजकों को मूर्तियों का आकार भी छोटा ही रखना होगा। विसर्जन के लिए रूट मैप तैयार करके प्रशासन से इजाजत लेनी होगी साथ ही एंबुलेंस की भी व्यवस्था करनी होगी।