केंद्र सरकार की तरफ से स्कूलों को साफ़ दिशा-निर्देश जो दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं-
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- स्कूल सिर्फ वही खुल सकते हैं जो कंटेंनमेंट जोन के बाहर हैं, वहीं कंटेंनमेंट जोन के बाहर रहने वाले ही स्कूल स्टाफ और स्टूडेंट्स को ही स्कूल आने अनुमति होगी। स्कूल अगर कंटेंनमेंट जोन में है या फिर जिन स्टूडेंट्स और स्कूल स्टाफ का घर कंटेंनमेंट जोन में है उन्हें स्कूल जाने की अनुमति नहीं होगी।
- स्टूडेंट्स के पास अपने अभिवावक की लिखित इजाजत होनी चाहिए जो स्कूल जा रहे हैं। वहीं स्कूल जाना अनिवार्य नहीं हैं। यानी स्टूडेंट्स या फिर उनके अभिभावक पर बच्चों को स्कूल भेजने का कोई दबाव नहीं होगा।
- सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उन सभी को करना पड़ेगा कि जो स्कूल आएंगे भले वो स्टूडेंट्स हों या टीचर। कक्षा में भी सभी नियमों का पालन करना होगा। इन दिशा निर्देशों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।