हमारे देश के इस गाँव के हर घर की महिला पर है पुलिस केस, जानिए

हिमाचल में एक गाँव है काजा | इस गांव की आबादी 1700 के करीब है | हिमाचल का ये गाँव स्पीति घाटी में है | ये गाँव इन दिनों सुर्ख़ियों की वजह बना हुआ है और इसकी वजह है | गाँव की प्रत्येक महिला पर पुलिस केस |
क्या है पूरा मामला
 
दरअसल 9 जून को लाहौल-स्पीति से MLA और हिमाचल के कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा काजा गाँव पहुंचे थे | लेकिन गाँव के महिला मंडल की महिलाओं ने उनको गाँव में दाखिल होने नहीं दिया | इसके लिए उन्होंने धरना दे दिया | महिला मंडल का कहना था कि वह मंत्री और उनकी टीम को बिना क़्वारण्टीन हुए नहीं आने देंगे |
ये सब देखकर मंत्री जी राम लाल मारकंडा अपने टीम के साथ लौट गए | लेकिन महिलाओ पर FIR की जानकारी अब सामने आयी है कि मंत्री जी के जाने के बाद सभी महिलाओ के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली थी | इसका पता महिलाओ को तब पता चला जब उनके घर समन पहुंचने लगे |
जानकारी के अनुसार महिला मंडल की प्रेजिडेंट सोनम डोलमा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पुलिस घर घर जाकर प्रदर्शनकारियों को ढूंढ रही थी | इसीलिए उन्होंने एक लिस्ट बनाकर पुलिस को दे दी | उन्होंने कहा कि लिस्ट में लगभग गाँव के हर घर की महिला का नाम है |
जानकारी के अनुसार गांव की लोकल जनजातियों के सदस्यों की एक कमेटी बनी हुयी है | इस कमेटी के लोग ही गाँव और आस पास के नियम बनाते है | ऐसे में जब कोरोना फैला तो कमेटी ने नियम बनाया कि बाहर के लोगो को गांव में एंट्री नहीं मिलेगी | साथ ही जो लोग घर आ रहे है, उन्हें क़्वारण्टीन होना पड़ेगा |
इसी के चलते जब 9 जून को रामलाल मारकंडा काजा गांव पहुंचे तो वहां लोग पहले ही थे और उन्होंने मंत्री जी को गाँव में घुसने से मना कर दिया | इसके बाद पुलिस की रिपोर्ट में दर्ज किया गया कि लोगो द्वारा किया गया प्रदर्शन राजनीतिक था, जबकि महिला मंडल ने इससे इनकार कर दिया |
इस मामले में लाहौल-स्पीति के SP राजेश धरमानी ने कहा कि गांववालों ने रामलाल मारकंडा को निशाना बनाया था | उन्हें गांव में प्रवेश नहीं करने दिया गया | जबकि राज्य सरकार के कानून के मुताबिक राज्य में यात्रा करने वाले को क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं है |
रिपोर्ट के अनुसार कई महिला जनसमूहों और सामाजिक कार्यकर्ताओ ने सरकार को खुला पत्र लिखकर कहा है कि वे महिलाओ के खिलाफ दर्ज केस वापस ले | बता दे महिलाओ के खिलाफ IPC की धारा 341 और 143 के तहत केस दर्ज किया गया है |

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