प्रधानमंत्री जन धन आकउंट पर 5000 रुपए की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी है। इसके लिए अनिवार्य शर्त है कि खाता आधार कार्ड से भी लिंक होना चाहिए। जानकार बताते हैं कि अगर किसी का प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो उस खाते पर ओवरड्राफ्ट सुविधा नहीं दी जा सकती। ओवरड्राफ्ट सुविधा के अंतर्गत खाता धारक बैंक से उस समय भी 5000 रुपए तक की निकासी कर सकता है, जब उसके खाते में कोई पैसा नहीं हो।
विशेषज्ञ बताते हैं कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का लाभ लेने के लिए खाता धारक को पहले 6 महीने तक खाते से लेन—देन को दुरुस्त रखना होता है। इसके लिए खाता धारक को खाते में पर्याप्त पैसे रखने होते हैं और समय-समय पर लेन—देन भी करते रहना चाहिए। ऐसे खाता धारकों को रुपे डेबिट कार्ड जारी कर दिया जाता है। अगर संबंधित बैंक नियमों के अनुसार खाते को दुरुस्त पाता है तो खाता धारक को 5,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा दे दी जाती है। इसके लिए खाता धारक का खाता आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। वहीं कुछ मामलों में ओवरड्राफ्ट की यह सुविधा एक आंशिक ब्याज चुकाने पर मिलती है।
गौरतलब है कि अगर पीएम जन धन अकाउंट को आधार से लिंक नहीं कराया गया है तो उन्हें इस सुविधा का लाभ नहीं दिया जा सकता। बताते चलें कि प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट के तहत जारी किए गए रुपे डेबिट कार्ड पर खाता धारक को 1 लाख रुपये का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी दिया जाता है। इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि इस खाते में न्यूनतम रकम मेंटेन करने की भी झंझट नहीं है। खाता धारकों को एक बात का ध्यान देना जरूरी है कि अगर खाते को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया गया है तो नॉमिनी को उपरोक्त एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का भी लाभ नहीं दिया जा सकता।