गरीबों और मजदूरों के लिए इस व्यवस्था को और तीन महीनों के लिए बढ़ाया जाए। साथ ही राज्यों ने यह भी मांग की है कि नॉन-राशनकार्ड होल्डर को भी इसका लाभ दिया जाए। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि हमें इस योजना के विस्तार के लिए 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से सुझाव आए हैं। उन्होंने बताया कि कई राज्यों ने पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत दिए जाने वाले मुफ्त राशन की मियाद और आगे बढ़ाने का अनुरोध किया विचार चल रहा है। कैबिनेट में इस फैसले को आगे निर्णय किया जाएगा।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीएवाई) के तहत सरकार अप्रैल-जून के दौरान प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न और 1 किलोग्राम दालों को मुफ्त में वितरित कर रही है। 8 करोड़ प्रवासियों को मुफ्त अनाज और दालों की समान मात्रा दी जा रही है। इसका फायदा उनको भी दिया जा रहा है जिनके पास केंद्रीय और राज्य दोनों में से किसी का राशन कार्ड नहीं है। पासवान के अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत एनएफएसए के करीब 20 करोड़ परिवारों को 3 महीने तक 1 किलो दाल/परिवार/माह मुफ्त वितरण के लिए 5.87 लाख टन दाल का आवंटन किया जा चुका है। सहकारी एजेंसी नैफेड ने 19 जून तक 5.69 लाख टन दाल राज्यों को भेज दिया है जिसमें से 5.44 लाख टन दाल का उठाव राज्यों ने कर भी लिया है।
जिनके पास राशनकार्ड नहीं है वह बनाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड कर उसे अपने नजदीकी राशन डीलर या फूड सप्लाई ऑफिस में जमा कर सकते हैं। सभी राज्यों के खाद्य एवं रसद विभाग का पोर्टल है जिसके माध्यम से आप आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसमें मांगी गई जानकारियों को भरने के बाद उसमें मांगे गए दस्तावेज जैसे एड्रेस प्रूफ, फोटो आदि को अटैच करेंगे। ज्ञात रहे कि परिवार के मुखिया के नाम पर ही राशन कार्ड बनेगा।