मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना वृद्धों को सशक्त बनाने के लिए है. ताकि अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में वे बिना किसी आर्थिक परेशानी से जीवनयापन कर सकें|योजना के अंदर 60 साल से 79 के बीच के लाभार्थियों को 400 रूपए हर महीने यूनिवर्सल ओल्ड एज वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत दिए जायेंगें| इसके अलावा 79 वर्ष के उपर सभी वृद्ध को 500 रूपए महिना पेंशन मिलेगी| इसके लिए लाभार्थी को कोई प्रीमियम नहीं भरना होगा| योजना का सारा खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी|
SSPMIS Beneficiary Pension Status
योजना का नाम | वृद्धजन पेंशन योजना बिहार लाभार्थी स्थिति |
इनके द्वारा लॉन्च की गयी | मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी |
विभाग | बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग |
लाभार्थी | बिहार के वृद्धजन |
स्टेटस देखने का तरीका | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://sspmis.in/ |
वृद्धावस्था पेंशन योजना बिहार के लिए योग्यता
- बिहार राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य हैं।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला या पुरुष की उम्र 60 साल से अधिक होनी चाहिए।
- वृद्ध लोगों के पास आय का साधन नहीं होना चाहिए।
मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड की फोटो कॉपी
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज की फोटो
- बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना पंजीयन प्रक्रिया
- मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना ऑफिशियल साइट पर लॉगिन करें।
- इस साइट पर लॉगइन करने के बाद सामने ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की लिंक दिखेगी । इस हाइपरलिंक पर क्लिक करें जिसके बाद एक फॉर्म ओपन होगा ।
- फॉर्म खुलने के बाद नागरिक पूछे जाने वाली जानकारी को सावधानी से सही-सही भरे इसमें आधार वेरिफिकेशन की भी प्रक्रिया दी गई है जिससे सावधानी से वेरीफाई करें ।
- अगर वेरिफिकेशन प्रक्रिया बिना किसी रूकावट के संपन्न कर दी जाती है तो नागरिक का फॉर्म सबमिट कर लिया जाएगा ।