हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : अब कार में बैठे व्यक्ति के लिए भी मास्क हुआ अनिवार्य

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ज्ञात हो कि एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कार में अकेले बैठे व्यक्ति के मास्क लगाने के फैसले को चुनौती दी गई थी जिस पर कोर्ट ने कार में भी मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है और यहां मास्क न लगाने पर पर दो हजार रुपये का जुर्माना है। इस दौरान कई बार ऐसी खबरें आयीं जब कार में अकेले बैठे व्यक्ति का चालान कटने पर पुलिस से लोगों का विवाद भी हुआ लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्थिति स्पष्ट हो गयी है।

हालात पर नजर रखे हुए सरकार

बता दें कि राजधानी दिल्ली में मंगलवार को कोरोना वायरस के 5,100 नए मामले सामने आए जो बीते वर्ष 27 नवंबर के बाद के एक दिन में सामने आए सर्वाधिक मामलों में से है। बीते वर्ष 27 नवंबर को दिल्ली में 5,482 केस सामने आये थे। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो मंगलवार को कोरोना संक्रमण से 17 और मरीजों की मौत हो गयी। इन मौतों के बाद अब मृतकों की संख्या बढ़कर 11,113 हो गयी. कोविद-19 को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार कोरोना महामारी की स्थिति पर चौकन्नी है और पूरी नजर रखे हुए हैं।

नाइट कर्फ्यू लगा

दिल्ली में कोरोना वायरस के कहा को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने मंगलवार को तत्काल प्रभाव से एक महीने के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। हालांकि इसमें कुछ व्यवसायों से जुड़े लोगों को छूट दी गयी है। राजधानी में मेट्रो, डीटीसी व क्लस्टर बसों, ऑटो और टैक्सियों जैसे सार्वजनिक परिवहन को रात के कर्फ्यू के दौरान छूट वाले श्रेणियों के लोगों के निर्धारित समय के भीतर चलने की अनुमति होगी।

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