3 मई के बाद भी इन चीजों पर जारी रहेगा प्रतिबंध का सिलसिला जानिए सबकुछ विस्तार से..

गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश के मुताबिक, हवाई, रेल, मेट्रो और रोड के जरिए अंतरराज्यीय यात्राएं शामिल हैं. स्कूल, कॉलेज, और अन्य शैक्षणिक-प्रशिक्षण संस्थानों, कोचिंग संस्थानों, हॉस्पिटैलिटी सुविधाएं, जिसमें होटल (Hotels) और रेस्टोरेंट्स दोनों ही शामिल होंगे इन पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

इसके अलावा बड़ी भीड़ वाली जगहें, जैसे सिनेमा हॉल, मॉल (Mall), जिम, स्पोर्ट कॉम्पलेक्स आदि. सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य तरह के आयोजन और धार्मिक जगहें, पूजा की जगहों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

हालांकि गृृह मंत्रालय के दिशानिर्देश में कहा गया है कि जिन्हें सरकार की तरफ विशेष छूट दी जाएगी, उन्हें रेल, रोड और हवाई यात्रा की इजाजत दी जा सकती है। बता दें कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश के मुताबिक,  यातायात, सभी गैर-जरूरी गतिविधियां शाम 7 बजे से लेकर सवेरे 7 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगे। बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को घरों पर ही रहने की हिदायत दी गई है। इस सरकार ने लोगों को लॉकडाउन के नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है, ताकि गंभीर होती स्थिति पर अंकुश लगाया जा सके।

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