ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर लागू हुए यह नए नियम, आप भी जान लें, नहीं तो होगी परेशानी

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केंद्र सरकार की ओर से जारी नये दिशा निर्देश के मुताबिक अब एक अक्टूबर से अब सड़क चलने वाले सभी वाहनों से जुड़े कागजातों का रखरखाव आईटी पोर्टल के जरिये किया जायेगा, यानी की अब वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेंस (Driving license) ओर ई-चालान समेत वाहनों के सभी दस्तावेज आईटी पोर्टल पर मौजूद होंगे और जांच के दौरान अगर यह दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो वाहन चालक से ट्रैफिक पुलिस हार्ड कॉपी नहीं मांगेगी। इसके पहले वाहन मालिकों और चालकों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस (Driving license)और मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता अवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दी है। इससे पहले जून में इसे 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाया गया था लेकिन देश भर में फैले कोविड-19 की रोकथाम के लिए आवश्यक शर्तों के कारण यह अवधि और आगे बढ़ा दी गयी है।

यहां जानें ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया

ड्राइविंग लाइसेंस (Driving license) बनवाने के लिए सबसे पहले आपको सारथी वेबसाइट पर जाना होगा और यहां से ऑनलाइन आवेदन फार्म डाउनलोड करना होगा। इसके पश्चात् स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों के अनुसार उस फॉर्म भरें। फ़ार्म भरने के बाद ‘जमा करें’ पर क्लिक कर दें। ऐसा करने से आपका फार्म जमा हो जायेगा। हां, अगर यह आवेदन किसी नाबालिग के लर्निंग लाइसेंस के लिया किया जा रहा है तो सबसे पहले फार्म का प्रिंट आउट निकालें और उसके पार्ट D को भर लें। इसके बाद उसे अपने निकट के आरटीओ में जाकर लाइसेंस देने वाले किसी अधिकारी की मौजूदगी में फार्म के पार्ट D पर माता-पिता / संरक्षक द्वारा सिग्नेचर कराना होता है। आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज ( जैस उम्र का प्रमाण, पते का प्रमाण, लर्नर लाइसेंस नंबर)अपलोड करें। यह सब होने के बाद आपको एक वेब एप्लिकेशन नंबर प्राप्त होगा, जो बाद में एप्लिकेशन स्थिति को ट्रैक करने के लिए होता है। इस नबंर पर जाकर आप कभी भी अपने फार्म की स्थिति जन सकते हैं। आवेदन पूरा हो जाने के बाद, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको कन्फर्मेशन मैसेज भी भेजा जाता है,जिससे आपको पता चल सके का आपका आवेदन पूरा हो चुका है।

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