महिलाओं की सुरक्षा, इंसाफ के लिए आया अध्यादेश, अब नहीं बचेगा लव जेहादी

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माना जा रहा है कि लव जेहाद का नाम लिये बिना प्रहार कर दिया गया है। इसे गैर कानूनी धर्मांतरण निरोधक बिल कहा जा रहा है। मंगलवार की सुबह प्रदेश कानून आयोग के अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल ने भी कहा कि दो अलग-अलग धर्म के लोग आपस में शादी कर सकते हैं लेकिन नए कानून में व्यवस्था अवैध रुप से धर्मांतरण को लेकर है। इसमें 3 साल, 7 साल और 10 साल की सजा का प्रावधान है। नए कानून के जरिए अवैध रुप से धर्मांतरण कर शादी करने पर रोक लगेगी। अवैध धर्मान्तरण पर अब लगाम लगेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का ऐलान किया था।

प्रदेश के गृह विभाग ने कानून विभाग को लव जेहाद के खिलाफ सख्त कानून लाने का प्रस्ताव हाल में भेजा था। सख्त कानून की आवश्यकता पर जोर देते हुए कानून मंत्री बृजेश पाठक ने कहा था कि लव जेहाद के खिलाफ कई राज्य एक साथ सामने आ चुके हैं। लव जेहाद, अवैध धर्मान्तरण को रोकना ही होगा। राज्य में ऐसे मामलों में वृद्धि हुई है, जो सामाजिक शर्मिंदगी और दुश्मनी का कारण बने हैं।

माहौल खराब करने वालों को देखते हुए कानून की जरूरत पड़ी है। पिछले महीने जौनपुर और देवरिया में हुए उपचुनावों के लिए रैलियों को संबोधित करते हुए योगी ने कहा था कि उनकी सरकार लव जिहाद से निपटने के लिए एक कानून लेकर आएगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी ने अदालत के फैसले का स्वागत किया था। जो लोग नाम छिपाकर बहू बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं, अगर वे नहीं सुधरे तो राम नाम सत्य की उनकी अंतिम यात्रा निकलने वाली है।

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