केंद्र सरकार को हाईकोर्ट की फटकार, ऑक्सीजन सप्लाई ना करने पर होगी कार्यवाही

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आज पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है। बढ़ते मामलों के बीच कई राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिल रही है। सभी राज्यों के साथ-साथ राजधानी दिल्ली में भी कोरोनावायरस मरीजों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन (Oxygen) नहीं मिल पा रही है। जिसके चलते कई जाने जा चुकी हैं ऐसे में केंद्र सरकार को एक बार फिर से शनिवार को फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली के हिस्से की 490 मैट्रिक टर्न ऑक्सीजन सप्लाई करें। ऐसा निर्देश दिया कोर्ट ने सुनवाई के दौरान भी यह कहा था, अगर केंद्र सरकार (Central Government)आज दिल्ली को 490 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करती है। तो उस पर अवमानना की कार्रवाई करेंगे।

हाई कोर्ट में छुट्टी वाले दिन कोरोनावायरस संबंधी मामलों और ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुनवाई की। पिछले कई दिनों से लगातार हाई कोर्ट ऑक्सीजन की किल्लत पर सुनवाई कर रहा है। इसके चलते कई बार दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को फटकार लगा चुका है।

दिल्ली अस्पतालों में आज ही पहुंचे 490 मेट्रिक टन ऑक्सीजन

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिल्ली के हिस्से की 490 मेट्रिक टन ऑक्सीजन आज के आज देने का निर्देश दिया कोर्ट ने कहा कि पानी सिर से ऊपर पहुंच रहा ऐसे में इसकी व्यवस्था करनी ही होगी मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी कोर्ट ने ऑर्डर पढ़ते हुए कहा कि यह सभी को पता है कि कोरोनावायरस से संक्रमित होता है उसे ठीक होने में कम से कम 14 दिन लगते हैं ज्यादातर लोगों को घर पर ही दवाएं दी जा रही हैं 10 फ़ीसदी लोगों को अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए जाना पड़ रहा है उसमें से 1 फ़ीसदी मरीज आईसीयू तक जाते हैं कोर्ट ने कहा ऐसे में अस्पतालों में बेड की कमी है सभी अस्पतालों को निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा कि जो भी मरीज 10 दिन में ज्यादा समय तक एडमिट रहा है और रोजाना भर्ती व डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की पूरी जानकारी दी जाए।

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