उत्तर प्रदेश के अगर किसी जिले में 500 से ज्यादा कोरोना संक्रमण (Corona infection) के एक्टिव हो जाएंगे तो उस जिले में कोरोना कर्फ्यू (Corona curfew) लगेगा। कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath government) ने संक्रमण की रोकथाम को लेकर बड़ा फैसला किया है। शनिवार को यूपी के अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया है कि अगर राज्य के किसी जिले में संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 500 से ऊपर हो जाती है तो उस जिले में तत्काल कोरोना कर्फ्यू लगाया जाएगा।
गृह विभाग द्वारा जारी कोरोना की नई गाइडलाइन के अनुसार, 21 जून (सोमवार) सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी प्रतिष्ठान खोले जा सकेंगे लेकिन राज्य में साप्ताहिक बंदी (शनिवार-रविवार) जारी रहेगी। 50 से ज्यादा लोग शादी समारोह और पूजा घरों में एक बार में आने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान जिम, स्विमिंग पूल, सिनेमा हाल, स्टेडियम खोलने की अनुमति फिलहाल अभी खोलने की अनुमति नहीं है। कोरोना नियमों का पालन करते हुए सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी और साथ ही कार्यालयों कोरोना हेल्प डेस्क की स्थापना करनी होगी।
फास्ट फूड, मिठाई, स्ट्रीट फूड की दुकानों पर खड़े होकर या बैठकर खाने की अनुमति नहीं है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों पर मौजूद धार्मिक स्थलों के परिसर को देखते हुए एक बार में पचास से ज्यादा श्रद्धालु एकत्र होने की अनुमति नहीं है। अमित मोहन प्रसाद ने बताया है कि प्रदेश में अब तक 2,10,97,238 लोगों कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। इनमे से 39,86,564 लोगों वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है।
राज्य में अब तक कुल 2,50,83,802 डोज लगाई जा चुकी है। हमारी कोशिश है कि 1 जुलाई से रोजाना 10 लाख वैक्सीन के लगाए जाएं। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि देश में अब तक सबसे ज्यादा कोरोना की जांचे उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में हुई है। राज्य में 5.5 करोड़ से ज्यादा जांचे हो चुकी है।
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