कोरोना वायरस महामारी के कारण पूरे देश में 3 महीने से लॉकडाउन जारी है। कोरोना वायरस का संक्रमण दिन पर दिन देश में बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच सरकार ने पूरे देश में 8 जून से अनलॉक वन जारी कर दिया है। अनलॉक वन में सरकार ने कंटेनमेंट जॉन को छोड़कर धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल आदि को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी है।
धार्मिक स्थल मॉल और होटल को खोलने के नियम
सोमवार 8 जून से धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खुलने वाले हैं। इनके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इन सभी स्थानों पर मस्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग होना अनिवार्य है। होटल और रेस्टोरेंट में आने वाले ग्राहकों की पूरी जानकारी रखनी होगी जैसे पहचान पत्र, फोन नंबर , विदेश यात्रा और बीमारी की जानकारी। इन स्थानों पर बिना लक्षण वाले व्यक्ति को आने की अनुमति होगी। धार्मिक स्थल और रेस्टोरेंट में 68 साल के ऊपर के लोगों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों गर्भवती महिलाएं और बीमार व्यक्तियों को नहीं जाने की सलाह दी गई है। अनलॉक वन खुलने वाले स्थानों पर सभी को सैनिटाइ से अपने हाथ साफ करने होंगे। सब को 6 फीट की दूरी बनाए रखनी होगी। सार्वजनिक स्थान पर कोई थूक नहीं सकता है। धार्मिक स्थल में प्रसाद नहीं मिलेगा सभी धार्मिक स्थलों में प्रवेश और निकासी के लिए दो द्वार होंगे।
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