स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए अलर्ट जारी किया है। SBI द्वारा जारी किए गए नोटिस के आधार पर उन्होंने बताया है कि आने वाले माह यानी 30 सितंबर 2021 से पहले अपने परमानेंट अकाउंट नंबर को आधार से लिंक कर लें। यदि ग्राहक ऐसा नहीं करता है तो बैंक की किसी भी सुविधा के लिए उसे मुश्किलों का सामना करना होगा। इस मुश्किल में सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि आपका अकाउंट भी बंद किया जा सकता है। वहीं, आयकर विभाग (Income Tax Department) ने कहा है कि अगर 30 सितंबर तक आधार से नहीं जोड़ा तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो आपको आयकर कानून के तहत आपको 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा
इस तरह पैन को आधार से करें लिंक
>> सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट की सहायता से यह पता लगाए कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंग है या नहीं.
>> इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं.
>> आधार कार्ड पर दर्ज नाम, पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें.
>> आधार कार्ड में सिर्फ जन्म की साल मेंशन होने पर स्क्वायर टिक करें. फिर कैप्चा कोड एंटर करें.
>> इसके बाद Link Aadhaar पर क्लिक करें. आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.
एसएमएस भेजकर कैसे होगा लिंक
पैन को एसएमएस के जरिये भी आधार से जोड़ा जा सकता है. इसके लिए आपको अपने फोन पर UIDPAN टाइप करना होगा. इसके बाद 12 अंकों वाला आधार नंबर लिखें और 10 अंकों वाला पैन नंबर लिखें. अब ये मेसेज 567678 या 56161 पर भेज दें. आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.
कैसे बंद पैन को करें चालू
बंद पैन कार्ड को दोबारा से चालू किया जा सकता है। इसके लिए आपको एक मैसेज करना होगा। आपको मैसेज बॉक्स में जाकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से 12 अंकों वाला पैन लिखना होगा। फिर थोड़ा स्पेस देकर 10 अंकों वाला आधार नंबर लिखें। फिर इस मेसेज को 567678 या 56161 पर एसएमएस कर दें।